भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आदेश जारी
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निवार्रचन 2023 के कार्यक्रम की घोषण की जा चुकी है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषण के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी राजनैतिक दलों और अभ्याथ्रियों के लिए आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से प्रभाव शील हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।
निर्वाचन कार्यक्रमानुसार 17 नवम्बर को मतदान एवं 03 दिसम्बर को मतगणना की तिथि निर्धारित की गई है। निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए जिले की चारों विधानसभा 156- बुधनी, 157- आष्टा, 158- इछावर, और 159- सीहोर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्रों पर शान्ति व्यवरूथा एवं कानून व्यवस्था तथा निष्पक्ष चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये में जिला दण्डाधिकारी श्री प्रयीण सिंह द्वारा गत दिवस आदेश जारी कर चारों विधानसभा निषेधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा गत दिवस जारी आदेशानुसार मतदान के समापन के लिए नियत समय के 48 घंटे की पूर्व की अवधि में कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें 06 से अधिक व्यक्ति शामिल हो स्थानीय परिशांति भग करने के उद्देश्य से, जनसमूह न तो एकचित करेगा और न क्षेत्र में जुलूस निकालेगा, न की नारेबाजी करेगा और न ही ऐसा पर्चा आदि वितरित करेगा जिससे उत्तेजनात्मक स्थिति उत्पन्न हो एवं निष्पक्ष चुनाव प्रकिया प्रभावित हो।
आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक किसी भी प्रकार से किया जाने वाला चुनाव प्रचार, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, नुक्कड़ सभाएं एवं आम समाऐं तथा एसएमएस एवं वॉट्सअप कॉल के माध्यम से प्रचार संबंधी क्रियाकलापों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
अभ्यर्थियों द्वारा किया जाने वाला डोर टू डोर केम्पेनिग (Door to Door Campaigning) प्रतिबंध की परिधि में नहीं होगा। डोर टू डोर केम्पेनिंग 'पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकेगा ।