नेशनल लोक अदालत द्वारा न्यायालयों में लंबित मामलों का निराकरण आपसी सुलह-समझौते अर्थात राजीनामे के आधार पर किया जायेगा।

नेशनल लोक अदालत द्वारा न्यायालयों में लंबित मामलों का निराकरण आपसी सुलह-समझौते अर्थात राजीनामे के आधार पर किया जायेगा।
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नेशनल लोक अदालत द्वारा न्यायालयों में लंबित मामलों का निराकरण आपसी सुलह-समझौते अर्थात राजीनामे के आधार पर किया जायेगा।

मौजूदा साल की चौथी एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत शनिवार 9 दिसंबर को आयोजित होगी। कार्यपालिक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार यह लोक अदालत लगाई जा रही है। ग्वालियर जिले के अंतर्गत प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर  श्री पी सी गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय ग्वालियर, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता फोरम व रेलवे कोर्ट ग्वालियर सहित सिविल न्यायालय डबरा और भितरवार में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएंगी।

नेशनल लोक अदालत द्वारा न्यायालयों में लंबित मामलों का निराकरण आपसी सुलह-समझौते अर्थात राजीनामे के आधार पर किया जायेगा। इन प्रकरणों में आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद व भूमि अधिग्रहण के प्रकरण शामिल हैं। साथ ही बिजली और पानी के बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवानिवृत्त से संबंधित है इत्यादि प्रकरणों का निराकरण भी किया जायेगा। इसके अलावा राजस्व प्रकरण (जिला न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी मामले और विद्युत संबंधी मामलों सहित बैंक रिकवरी, जलकर, संपत्तिकर, विधुत चोरी आदि से संबंधित पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) से संबंधित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामे  में समझौते के आधार पर होगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर ने पक्षकारों से अपील की है कि वे अपने राजीनामा योग्य लंबित और पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) प्रकरण को उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते से राजीनामा के आधार पर निराकृत कराएँ। साथ ही नेशनल लोक अदालत के लिए जारी की गई छूट का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।