15 प्रकरणों में जिला बदर के आदेश जारी

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उमाशंकर भार्गव ने विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया को ध्यानगत रखते हुए विभिन्न अपराधो में लिप्त एवं पुलिस अधीक्षक के पालन प्रतिवेदन पर 15 प्रकरणों में जिला बदर के आदेश जारी कर दिए है।
पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला के प्रतिवेदन पर जिन 15 प्रकरणों में जिला बदर की कार्यवाही की गई है। उनमें एक वर्ष के लिए अनावेदक छोटू उर्फ रजत पिता स्वर्गीय ऋषभ जैन उम्र 28 साल निवासी पठारी थाना एवं अनावेदक विशाल साहू पुत्र मुकेश साहू उम्र 22 साल निवासी राघवजी कालोनी के अलावा जिन अनावेदको को तीन माह के लिए जिला बदर किया गया है उनमें शुभम् जैन पुत्र राजेन्द्र जैन उम्र 28 साल निवासी 137 अरिहंत विहार कॉलोनी थाना कोतवाली एवं तुलसीराम पुत्र श्यामलाल कोरी ग्राम ब्यौची थाना करारिया चौराहा शामिल है छह माह के लिए जिन अनावेदकों को जिला बदर किया गया है उनमंे सद्दाम खां पुत्र रईश खां उम्र 23 साल निवासी बैस दरवाजा कोतवाली विदिशा एवं इलियास पुत्र बल्लू पिता हमीद खां ग्राम मलनिया थाना लटेरी के अलावा जिन अनावेदको को छहमाही हाजरी के लिए थानो में उपस्थित होने हेतु कार्यवाही जिला बदर के तहत की गई है उनमें दर्शन पिता बाबूलाल यादव ग्राम सूजा थाना पठारी, अनावेदक मोहन पिता मथुरा अहिरवार ग्राम खिरिया थाना कुरवाई, अनावेदक शिवा जोगी पिता अरविन्द जोगी वार्ड नम्बर 18 पठारपुरा, गंजबासौदा थाना गंजबासौदा देहात, अनावेदक दुर्गाप्रसाद साहू पिता हुकुम चंद साहू ग्राम पीपलखेडा थाना करारिया चौराहा, अनावेदक गिरधारी पुत्र इमरत गुर्जर ग्राम महावन थाना लटेरी, अनावेदक केतार पिता किशन गुर्जर नौलास थाना ग्यारसपुर शामिल है।
जिन अनावेदको के खिलाफ जिला बदर के आदेश जारी किए गए है उन्हें संबंधित तिथि से विदिशा जिला एवं सीमावर्ती जिला रायसेन, भोपाल, गुना, अशोेकनगर, सागर, राजगढ़ की राजस्व सीमा से आदेश में निर्धारित कालवधि तक के लिए निष्कासित किये गए है।