प्रदूषण को रोकना केवल अदालत का काम नहीं है, यह सभी की जिम्मेदारी है, खासकर सरकार की।
देश के अन्य हिस्सों में पराली जलाने और अन्य कारणों से पंजाब में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि प्रदूषण को रोकना केवल अदालत का काम नहीं है, यह सभी की जिम्मेदारी है, खासकर सरकार की।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'सरकार को पराली जलाना बंद करवाना चाहिए।
उन्हें नहीं पता कि वह पराली जलाना कैसे बंद करेंगे लेकिन पंजाब सरकार को इस पर रोक लगाना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि आपके लिए हर समय राजनीतिक लड़ाई लड़ना संभव नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और अन्य राज्य सरकारों से अपने पहले के आदेशों को लागू करने को भी कहा।
कोर्ट ने कहा, हमारा आदेश किसी एक राज्य या दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश पर लागू होता है, जिन राज्यों में प्रदूषण है, वहां की राज्य सरकारों को स्थानीय स्तर पर इसके समाधान के लिए कदम उठाने चाहिए। प्रदूषण को नियंत्रित करना अकेले राज्य सरकार का कर्तव्य नहीं है।