कृष्ण जन्मभूमि विवाद...15 मुकदमे एक साथ सुने जाएंगे
कृष्ण जन्मभूमि विवाद...15 मुकदमे एक साथ सुने जाएंगे
Mar 20, 2024, 10:40 IST

मथुरा। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोडक़र सुनवाई करने का फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह विषय हाईकोर्ट में ही रखें।
23 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं, जिनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है। लिहाजा, कोर्ट का समय बचाने के लिए ये बेहतर होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो। इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। इसमें मांग की थी कि सभी मुकदमों को अलग-अलग सुना जाए। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि मुस्लिम पक्ष चाहता था कि मामले की सुनवाई अलग-अलग हो। मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एसएलपी खारिज कर दी। वो चाहते हैं कि यह मामला लटका रहे।